छत्तीसगढ़ ब्रेकिंग न्यूज़ - महासमुन्द अवैध रूप से शराब पिने पिलाने की सुविधा मुहैया कराते 02 ढाबा संचालक गिरप्तार

महासमुन्द। बसना मुखबीर सूचना मिला कि एनएच 53 रोड गिल ढाबा ग्राम साल्हेतराई का संचालक हरप्रित सिंग नामक व्यक्ति अपने ढाबा के सामने लोगों को शराब पीने पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराकर अवैध रूप से धन अर्जित कर रहा है कि सूचना पर हमराह स्टाफ एवं गवाह को साथ लेकर मुखबीर के निशानदेही पर हरप्रित सिंग के होटल ढाबा पहुंचा पुलिस को देखकर शराब पीने वाले व्यक्ति वहां से भाग गये एक व्यक्ति मिला जिसे नाम पता पुछने पर अपना नाम हरप्रित सिंग पिता बलबीर सिंग उम्र 35 साल साकिन साल्हेतराई थाना बसना जिला महासमुंद छ0ग0 का रहने वाला बताया एवं लोगो को शराब पीने पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराना स्वीकार किया। 

जिसे धारा 91 जा0फौ0 का नोटिस दिया जो लोगों को शराब पीने पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध मे कोई कागजात नहीं होना लिखित में दिया कि आरोपी के कब्जे से दो नग गोवा अंग्रेजी शराब 180 एमएल का खाली शीशी जिसमें शराब का कुछ अंश है दो नग खाली डिस्पोजल ग्लास जिसमें शराब की गंध आ रही है को गवाहों के समक्ष जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया आरोपी हरप्रित सिंग को गिरप्तार कर अपराध धारा 36(सी) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई ।


मुखबीर सूचना मिला कि एनएच 53 रोड तिवारी ढाबा का संचालक शरद तिवारी नामक व्यक्ति अपने ढाबा के पिछे लोगों को शराब पीने पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराकर अवैध रूप से धन अर्जित कर रहा है कि सूचना पर हमराह स्टाफ एवं गवाह को साथ लेकर मुखबीर के निशानदेही पर शरद तिवारी के होटल ढाबा पहुंचा पुलिस को देखकर शराब पीने वाले व्यक्ति वहां से भाग गये एक व्यक्ति मिला जिसे नाम पता पुछने पर अपना नाम शरद तिवारी पिता गणेशराम तिवारी उम्र 48 साल साकिन  महलपारा सरायपाली थाना सरायपाली जिला महासमुंद छ0ग0 का रहने वाला बताया एवं लोगो को शराब पीने पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराना स्वीकार किया।

जिसे धारा 91 जा0फौ0 का नोटिस दिया जो लोगों को शराब पीने पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध मे कोई कागजात नहीं होना लिखित में दिया कि आरोपी के कब्जे से दो नग गोवा अंग्रेजी शराब 180 एमएल का खाली शीशी जिसमें शराब का कुछ अंश है  , 2. दो नग खाली डिस्पोजल ग्लास जिसमें शराब की गंध आ रही है को गवाहों के समक्ष जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया आरोपी हरप्रित सिंग को गिरप्तार कर अपराध धारा 36(सी) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई ।


आईएनसी 24 मीडिया के लिए बसना तहसील संवाददाता सुकिशन कश्यप की रिपोर्ट ●

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