महासमुंद। अवैध शराब बिक्री एवं परिवहन पर रोकथाम व कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने पर उक्त निर्देशों का पालन करते हुए दिनाँक 16/10/2022 को मुखबिर सूचना पर आरोपी शंकर जोशी पिता संतनू जोशी उम्र 21 वर्ष निवासी पचरी, थाना पटेवा जिला महासमुंद (छ.ग.) के कब्जे से एक प्लास्टिक जरकीन में भरी हुई 04 लीटर महुआ शराब कीमती 1200 रूपये को तथा आरोपी संजय जोशी पिता गोकूल जोशी उम्र 30 वर्ष निवासी पचरी, थाना पटेवा जिला महासमुंद (छ.ग.) के कब्जे से एक प्लास्टिक जरकीन में भरी हुई 03 लीटर महुआ शराब कीमती 900 रूपये को जप्त किया जाकर दोनो आरोपियो के विरूद्ध क्रमश: अपराध क्रमांक 262/2022, 263/2022 धारा 34(A) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया है।
● आईएनसी 24 मीडिया के लिए प्रदेश प्रमुख छत्तीसगढ़ आकाश चौहान की रिपोर्ट ●
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