महासमुंद। बसना नगर पंचायत बसना के वार्ड क्रमांक 14 का पार्षद को शून्य घोषित करने एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा) देवभोग से प्राप्त जाति प्रमाण पत्र अस्वीकृत कर खारिज की कार्यवाही दिनांक 07/01/2019 प्राप्त जानकारी अनुसार अमरीन बानु पिता अब्दुल लतीफ निवासी देवभोग तहसील देवभोग जिला गरियाबंद राज्य छत्तीसगढ़ का आवेदन क्रमांक 0705011924019580 रजिस्ट्रीकरण क्रमांक 2019.24.031203 आवेदन दिनांक 28/11/2019 को जाति प्रमाण पत्र अस्थाई तहसीलदार देवभोग से प्राप्त किया था किंतु वह जाति प्रमाण पत्र संबंधित दस्तावेज कूट रचना से प्राप्त किया गया था।
जिस पर आवेदक के द्वारा जाति प्रमाण पत्र पर आपत्ति प्रेषित किया गया था जिसे अनुविभागीय अधिकारी (रा) देवभोग के द्वारा जाति प्रमाण पत्र अस्वीकृत कर खारिज की कार्यवाही दिनांक 07/01/2019 को की गई किंतु नगर पंचायत बसना के वार्ड क्रमांक 14 का पार्षद पद का आरक्षण महिला पिछड़ा वर्ग था जिसे अमरीन इरफान गिनानी पिता अब्दुल लतीफ वर्तमान निवास नगर पंचायत बसना वार्ड क्रमांक 10 जिला महासमुंद (छत्तीसगढ़ ) के द्वारा जाति प्रमाण पत्र बनाने हेतु गलत दस्तावेज के द्वारा जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया था
उक्त पार्षद पद वार्ड क्रमांक 14 को निरस्त करने और अमरीन इरफान गिगानी के प्रति उचित कार्यवाही करने व वार्ड क्रमांक 14 में किये गए निर्माण कार्य के भुगतान पर प्रतिबंध करने की हेतु राज्य निर्वाचन अधिकारी छत्तीसगढ़ शासन को पत्र लिखकर एवं कलेक्टर महासमुंद कार्यवाही चल रहा है कलेक्टर निलेश कुमार के सागर ने आज दिनांक 31.10.2022 को तुरंत संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करने की बात कही ।
● आईएनसी 24 मीडिया के लिए बसना तहसील संवाददाता सुकिशन कश्यप की रिपोर्ट ●
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