महासमुंद। पुलिस अधीक्षक महासमुन्द धर्मेन्द्र सिंह द्वारा समस्त थाना चौकी प्रभारियों को अवैध शराब बिक्री करने वाले लोगो के खिलाफ कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था व जिसके परिपालन में थाना बसना में 02 प्रकरण में आब0एक्ट की धारा 34(2) के तहत कार्यवाही किया गया।
गिरफतार आरोपी 1. मुरलीधर मिरी पिता नेहरूलाल मिरी उम्र 18 साल साकिन बेल्डीहपठार थाना बसना 02- राकेश बारिक पिता सालिकराम बारिक उम्र 19 साल साकिन बेल्डीहपठार थाना बसना जिला महासमुंद छ0ग0।
जप्ती सामग्री- आरोपियों के कब्जे से कुल 110 लीटर हाथ भट्टी देशी महुआ शराब कीमती 22000 रूपये एवं 02 नग मोटर सायकल HF डिलक्स बिना नंबर 15000 रूपये एवं मोटर सायकल प्लेटीना बिना नंबर कीमती 50000 रूपये जुमला कीमती 87000/- रूपये।
● आईएनसी 24 मीडिया के लिए प्रदेश प्रमुख छत्तीसगढ़ आकाश चौहान की रिपोर्ट ●
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