महासमुंद। 14/11/22 को प्रार्थी द्वारा थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया की इसकी नाबालिक पुत्री को आरोपी प्रेम लाल चौहान द्वारा शादी का प्रलोभन देकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया है की रिपोर्ट पर अपराधी के विरुद्ध थाना सरायपाली में अपराध क्रमांक 479/22 धारा 366,376 भा.द.वि.04 पाक्सो एक्ट कायम कर आरोपी की पतासाजी की जा रही थीं इसी दौरान थाना प्रभारी आशीष वासनिक को सुचना मिला की आरोपी रांची झारखंड में छिपा हुआ है
कि सूचना पाकर थाना प्रभारी द्वारा एक पुलिस टीम तैयार कर तुरंत रांची झारखंड रवाना किया गया जहां पुलिस द्वारा सूझबूझ से आरोपी को रांची झारखंड में घेराबंदी कर धर दबोचा गया आरोपी प्रेम लाल चौहान पिता आत्माराम चौहान उम्र 21 वर्ष साकिन दुलारपाली थाना सराईपाली जिला महासमुन्द को पूछताछ करने पर अपराध करना कुबूल किया जिस पर आरोपी को गिरफ़्तार कर रिमांड पर भेजा जाना है।
● आईएनसी 24 मीडिया के लिए प्रदेश प्रमुख छत्तीसगढ़ आकाश चौहान की रिपोर्ट ●
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