बड़वानी। 10 अक्टूबर 2023/विधानसभा निर्वाचन के तहत आदर्श आचरण संहिता लागू है, आदर्श आचरण संहिता लागू हो जाने के फलस्वरूप स्तंत्रत एवं निष्पक्ष चुनाव कराना हम सभी का कर्तव्य है। अतः सभी पुलिस एवं राजस्व अधिकारी आदर्श आचरण संहिता के प्रावधानों के तहत जारी आदेशानुसार कार्यवाही करे। किसी भी स्थिति में आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन न होने पाये। जो भी व्यक्ति आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन करते हुए पाये जाये उस पर प्रावधान अनुसार निर्धारित धाराओं में कार्यवाही की जाये। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. राहुल फटिंग ने उक्त बाते मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों से कही।
इस दौरान कलेक्टर ने निर्देशित किया कि धारा 144 के तहत जारी आदेश का पूर्णतः पालन करवाया जाये। गरबा आयोजक की बैठक लेकर उन्हे बताया जाये कि विधानसभा निर्वाचन के मद्देनजर जिले में धारा 144 लागू है, अतः कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। राजनैतिक पार्टी, अभ्यर्थी, उनके एजेंट आदि को ले जाने वाले वाहन में 50 हजार रुपये मूल्य एवं स्टार प्रचारक के लिए 1 लाख रुपये से अधिक की राशि नगर अथवा 10 हजार रुपये मूल्य से अधिक की सामग्री, जिससे मतदाताओ को प्रलोभन दिया जाना संभावित है, यदि चेकिंग के दौरान पाई जाती है।
तो ऐसी सामग्री को जब्त किया जाये। यदि किसी व्यक्ति के पास 10 लाख रुपये से अधिक की नगद राशि पाई जाती है तो आयकर कानून के अंतर्गत कार्यवाही हेतु आयकर प्राधिकारी को सूचना दी जावे। अगर कोई व्यक्ति 10 लाख रुपये से अधिक नगद राशि के साथ पाया है एवं आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराता है तो उस राशि को जब्त न करते हुए सिर्फ उसकी प्रविष्टि रजिस्टर में की जाये। जब्त की गई राशि को मुक्त करने के लिए जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा ही निर्णय लिया जायेगा। बैठक में पुलिस अधीक्षक पुनित गेहलोद, जिला पंचायत सीईओ जगदीश कुमार गोमे, अपर कलेक्टर केके मालवीय सहित वीसी के माध्यम से राजस्व एवं पुलिस अधिकारी जुड़े हुए थे।
● आईएनसी 24 मीडिया के लिए बड़वानी जिला ब्यूरो चीफ महेंद्र भावसार की रिपोर्ट ●
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