छत्तीसगढ़ ब्रेकिंग न्यूज़ - देशी प्लेन शराब एवम हाथ भट्ठी महुआ शराब बिक्री करने वालो के विरुद्ध थाना बागबाहरा पुलिस की कार्यवाही


महासमुंद। 20/12/2023 को जरिये मुखबीर सूचना पर भदरसी चौखडी के पास आरोपी रामगुलाल ध्रुव पिता छबिलाल ध्रुव उम्र 34 वर्ष साकिन भदरसी थाना बागबाहरा जिला महासमुंद के कब्जे से एक सफेद रंग के प्लास्टिक बोरी में रखें 40 पौवा देशी प्लेन शराब सीलबंद कुल 7.200 लीटर  कीमती 3200रूपये एवं शराब बिक्री रकम 300 रूपये कुल कीमती 3500 रूपये को मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजी जाती है। 


आरोपी के विरुद्ध थाना बागबाहरा में 211/23 धारा 34(2) आबकारी एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया। 02- आज दिनांक 20/12/2023को मुखबिर सूचना पर ग्राम हाथीबाहरा  बाजार के पास आरोपी जायबल जगत पिता कविराज जगत उम्र 35 वर्ष साकिन छुरीडबरी थाना कोमाखान जिला महासमुंद के कब्जे से एक सफेद रंग की प्लास्टिक जरकीन 10 लीटर क्षमता वाली में भरी 08 लीटर हाथ भठ्ठी महुआ शराब कीमती 1600 रूपये  को समक्ष गवाह वजह सबुत में जप्त कर शीलबंद कर कब्जा पुलिस लिया गया। 


आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजी जाती है आरोपी के विरुद्ध थाना बागबाहरा में 212/23 धारा 34(2) आबकारी एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया 03 दिनांक 20/12/2023 को मुखबिर सूचना पर ग्राम मनबाय प्रायमरी स्कूल के सामने रोड किनारे आरोपी अमिताभ सोनी पिता नरेश सोनी उम्र 45 वर्ष  साकिन मनबाय थाना बागबाहरा जिला महासमुंद के कब्जे से एक पीले रंग की प्लास्टिक‍ जरकीन 05 लीटर क्षमता वाली में 03 लीटर हाथ भठ्ठी महुआ शराब कीमती 600 रूपये को समक्ष गवाहन मुताबिक जप्ती पत्रक के  जप्त कर कब्जा पुलिस लिया और जप्त शराब को मौके पर सीलबंद किया।  


आरोपी के विरुद्ध थाना बागबाहरा में 213/23 धारा 34 (1) (क)आबकारी एक्ट कायम कायम कर विवेचना में लिया गया 04- दिनांक 20/12/2023 को मुखबिर सूचना पर बाजारपारा रेल्वे अण्डरब्रिज के पास बागबाहरा आरोपी गोविंद सागर पिता शांतिलाल सागर उम्र 44 वर्ष साकिन वार्ड नं 12 बाजारपारा बागबाहरा थाना बागबाहरा जिला महासमुंद के कब्जे से एक पीले रंग की प्लास्टिक‍ जरकीन 05 लीटर क्षमता वाली में  3.5 लीटर  हाथ भठ्ठी महुआ शराब कीमती 700 रूपये आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया गया। 


आरोपी के विरुद्ध थाना बागबाहरा में 214/23 धारा 34(1)(क) आबकारी एक्ट कायम कायम कर विवेचना में लिया गया। 05- आज दिनांक 20/12/2023 को जरिये मुखबीर सूचना पर एनएच 353 मेन रोड,अरिहन्त राईस मिल के पास रोड किनारे आरोपी गौरव राजपूत पिता बबला राजपूत उम्र 20 साल साकिन वार्ड नं 14 पोटरपारा बागबाहरा थाना बागबाहरा जिला महासमुंद को अवैध रूप से शराब बिक्री करते पकड़ा गया 

जिसके कब्जे से एक सफेद रंग के प्लास्टिक बोरी में 10 पौवा देशी मदिरा प्लेन शराब प्रत्येक में 180 -180 एमएल सीलबंद जुमला 1800 एमएल कीमती 800 रूपये एवं 09 पौवा बेस्टो रेयर ‍व्हिस्की अंग्रेजी शराब प्रत्येक में 180 -180 एमएल सीलबंद जुमला 1620 एमएल कीमती 1080  रूपये एवं बिक्री रकम 300 रूपये कुल जुमला किमती 2180 रूपये को समक्ष गवाहन मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर मौके पर सीलबंद किया आरोपी के विरुद्ध थाना बागबाहरा में 215/23 धारा 34(1)(ख) आबकारी एक्ट कायम कायम कर विवेचना में लिया गया।



● आईएनसी 24 मीडिया के लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रमुख आकाश चौहान की रिपोर्ट ●



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