महासमुंद। 22/01/2023 के जरिए मुखबिर से सूचना मिला कि ग्राम बैदपाली रोड के किनारे एक व्यक्ति महुआ शराब अवैध रूप से बिक्री हेतु रखा है की सुचना पर हमराह स्टाफ रवाना होकर ग्राम बैदपाली रोड के किनारे सरायपाली मुखबीर के बताए स्थान पर पहुंचे जहां एक व्यक्ति उक्त महुआ शराब को बिक्री वास्ते रखे मिला जिससे पुछताछ करने पर अपना नाम(1) दीपक नाग पिता दिशाक नाग उम्र 23 वर्ष साकिन वार्ड नंबर 7 ताजनगर थाना सरायपाली जिला महासमुंद का होना बताया तथा उसके पास मिले 100 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब को बिक्री हेतु रखे पाए जानें पर जप्त किया गया।
इसी क्रम में मुखबीर से सुचना मिला की एक व्यक्ति स्कूटी होंडा एक्टिवा में भारी मात्रा में अवैध महुआ शराब रखकर परिवहन करने ग्राम बालसी पुल के पास खड़ा है की सूचना तस्दीकी हेतु हमराह स्टाफ रवाना होकर ग्राम बालसी पुल के पास पहुंचकर कुछ देर इंतजार किए थोड़ी देर बाद एक स्कूटी होंडा एक्टिवा क्रमांक CG 06 0439 में सवार एक व्यक्ति आते दिखा जिसे रोककर चेक करने पर पीछे में एक प्लास्टिक जूट की बोरी में भरा हाथ भट्टी महुआ शराब रखा मिला पूछताछ करने पर अपना नाम (2)परवेज खान पिता अमीन खान उम्र 23 वर्ष साकिन वार्ड नंबर 7 ताज नगर झिलमिला थाना सरायपाली का रहने वाला बताया जिससे अवैध महुआ शराब रखे जाने की पूछताछ करने पर महुआ शराब होना बताया।
जिसके कब्जे से 100 लीटर महुआ शराब कीमती 20000 एवं परिवहन में प्रयुक्त होंडा एक्टिवा क्रमांक CG 06 0439 को जप्त किया गया इसी क्रम में मुखबिर से सूचना मिला की एक व्यक्ति मोटरसाइकिल एचएफ डीलक्स में भारी मात्रा में अवैध महुआ शराब रखकर परिवहन करने हेतु पदमपुर रोड से सरायपाली की ओर आ रहा है की सूचना तस्दीकी हेतु हमराह स्टाफ के रवाना होकर मुखबीर के बताए स्थान कुटेला ओवर ब्रिज के पास पहुंचे जहां एक व्यक्ती HF Deluxe मोटर साइकिल में आते दिखा जिसे घेराबंदी कर रोककर पकड़ा गया जिससे पुछताछ करने पर अपना नाम शेख अरमानूउद्दीन पिता शेख गयासुद्दीन उम्र 27 वर्ष साकिन ताज नगर वार्ड नंबर 7 थाना सरायपाली जिला महासमुंद का होना बताया।
जिसे चेक करने पर मोटरसाइकिल एचएफ डीलक्स क्रमांक CG 06 GQ 1926 में भारी मात्रा में 100 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब पाया गया जिसके कब्जे से 100 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब, कीमती 20000 रूपये एवम एक HF Deluxe मोटरसाइकिल क्रमांक CG 06 GQ 1926 कीमती लगभग 70000 को जप्त कर आरोपी का कृत्य 34(2) आबकारी एक्ट का पाए जाने से थाना सरायपाली में अपराध क्रमांक 41/2023,42/2023,43/2023, धारा 34 (2) आबकारी एक्ट कायम कर आरोपी को ज्यूडिशियल रिमांड पर भेजा जाना है
● आईएनसी 24 मीडिया के लिए प्रदेश प्रमुख छत्तीसगढ़ आकाश चौहान की रिपोर्ट ●
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