महासमुंद। 11/12/2023 के जरिए मुखबिर से सूचना मिला सरायपाली में पुराना मंडी खंडहर मकान के पास एक व्यक्ति अवैध रूप से देशी प्लेन मदिरा शराब रखकर बिक्री हेतु ग्राहकों का इंतजार कर रहा है की सूचना पर हमराह स्टाफ रवाना होकर मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर पहुंचे जहा पर एक व्यक्ती एक प्लास्टिक थैला रखे खड़े मिला जिसको पड़कर नाम पता पूछने पर अपना नाम रविशंकर यादव पिता परसराम यादव उम्र 35 वर्ष साकिंन वार्ड नंबर 11 बाजारपारा सरायपाली का रहने वाला बताया।
एवम अपने पास रखें एक प्लास्टिक थैला के अंदर 22 पौवा देशी प्लेन मदिरा का होना बताया उक्त व्यक्ति द्वारा 22 पौवा देशी प्लेन मदिरा शराब बिक्री हेतु रखे पाए जाने से उक्त आरोपी के कब्जे से 22 पौवा देशी प्लेन मदिरा शराब कीमती 1760 को समक्ष गवाहन जप्त किया गया आरोपी का कृत्य 34 (1 ) आबकारी एक्ट का पाए जाने से थाना सरायपाली में अपराध क्रमांक 324/2023 धारा 34 (1) आबकारी एक्ट कायम कर मामला जमानती होने से जमानत मुचलका पर रिहा किया गया।
● आईएनसी 24 मीडिया के लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रमुख आकाश चौहान की रिपोर्ट ●
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