महासमुंद। घोड़ारी 05/11/2022 को प्रार्थी डां0 कार्तिक राम रात्रे पिता स्व0 मनराखन लाल रात्रे उम्र 60 साल साकिन ग्राम बरबसपुर हाल घोडारी थाना व जिला महासमुन्द के द्वारा थाना महासमुन्द मे आकर रिपोर्ट दर्ज कराया प्रार्थी घोडारी में मकान व क्लीनीक है कि दिनांक 03/11/22 के सुबह 05:00 बजे घर घोडारी में ताला लगाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पण्डरीया डियूटी पर गया था।
दिनांक 05/11/22 के सुबह 09:30 बजे घर ग्राम घोडारी आया तो देखा कि घर का सामान इधर उधर बिखरा पडा था, पलग बिस्तर के निचे में रखे 500 -500 रूपये का नोट कुल 50000 रूपये, कुलर के उपर पेपर के निचे 500-500 रूपये का नोट कुल 10000 रूपये एवं अंदर कमरा के टेबल ड्रांज मे रखे एक सोनी कंपनी का कैमरा किमती करीब 20000 रूपये एवं एक जोडी चांदी का पायल किमती करीब 20000 रूपये कुल जुमला 100000 रूपये नही था
किसी अज्ञात चोर द्वारा उपर छत मे चड कर दरवाजा का ताला तोड़कर प्रार्थी के घर के अंदर अनाधिकृत प्रवेश कर चोरी कर ले गया है कि प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना महासमुन्द में अपराध क्र0 492/22 धारा 457,380 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम घोडारी के संदेही सुनील उर्फ चीरू बंजारे के बारे में प्रार्थी तथा गांव के पडोरियों से पूछताछ करने पर जानकारी मिली कि अक्सर प्रार्थी के घर के आसपास घुमता फिरता रहता है जिस पर संदेह जाहीर हो रहा था थाना सिटी कोतवाली पुलिस की टीम द्वारा सुझ बूझ एवं स्थानीय लोगों के मदद से संदेही सुनील उर्फ चीरू बंजारे को पुलिस थाना लाकर पूछताछ किया गया।
पूछताछ पर पुलिस की टीम को गोलमोल जवाब देकर टाल मटोल करने लगा। जब पुलिस की टीम के द्वारा संदेही से कडाई से पूछताछ करने पर अततः टूट गया और अपराध करना स्वीकार किया बताया कि ग्राम घोडारी में डां0 कार्तिक राम रात्रे के सूने मकान में दिनांक 03/11/2022 को रात्रि में मै एवं गांव के 03 आपचारी बालक के साथ एक राय होकर सभी मकान के पिछे तरफ से छत मे चढ कर दरवाजा को तोड़कर घर के अंदर रखे उक्त चोरी गये मशरूका को चोरी करना स्वीकार किया तथा चोरी किये गये।
एक जोडी चांदी का पायल, एक सोनी कंपनी का कैमरा, एक की पेड मोबाइल को घर में छिपाकर रखना बताया आरोपी सुशील उर्फ चीरू बंजारे पिता माखन लाल बंजारे उम्र 22 वर्ष सा. ग्राम घोडारी थाना व जिला महासमुन्द एवं 03 आपचारी बालको के कब्जे से चोरी किये गये एक जोडी चांदी का पायल किमती 20000 रूपये, एक सोनी कंपनी का कैमरा किमती 20000 रूपये, नगदी रकम 13000 रूपये, एक की पेड मोबाइल किमती 2000 रूपये जुमला 55000 रूपये को जप्त कर आरोपी के विरूध्द थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 492/22 धारा 457, 380 भादवि के तहत् कार्यवाही की गई।
● आईएनसी 24 मीडिया के लिए बसना तहसील संवाददाता सुकिशन कश्यप की रिपोर्ट ●
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