महासमुंद। सरायपाली मुखबिर से सूचना मिला की ग्राम संतपाली आरोपी के घर के सामने गली में एक व्यक्ति अवैध रूप से महुआ शराब बिक्री हेतु रखा है कि सूचना पर हमराह स्टाफ रवाना होकर घटनास्थल पहुंचे घेराबंदी किए जहां एक व्यक्ति उक्त महुआ शराब की बिक्री वास्ते रखें मिला।
जिससे पूछताछ करने पर अपना नाम परदेशी यादव पिता स्व. रघुनाथ यादव उम्र 55 साल साकिन संतपाली थाना सरायपाली जिला महासमुंद का होना बताया तथा उसके पास रखें 15 लीटर महुआ शराब को अवैध रूप से बिक्री करने हेतू रखे पाए जाने पर जप्त कर आरोपी का कृत्य 34 (2) आबकारी एक्ट का पाए जाने से थाना सरायपाली में अपराध क्रमांक 06/2023 ,धारा 34 (2) आबकारी एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया।
● आईएनसी 24 मीडिया के लिए प्रदेश प्रमुख छत्तीसगढ़ आकाश चौहान की रिपोर्ट ●
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