महासमुंद। 07/08/23 को प्रार्थीया द्वारा थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज करायी की रात्रि 2:00 बजे बुरी नीयत से गांव का मेलाराम कुर्रे घर के छत के रास्ते घर अंदर घुसकर मेरे बिस्तर के पास आकर मैं तुम्हें चाहता हूं कहकर मेरा हाथ बाह पड़ रहा लिया पीड़िता द्वारा चीखने चिल्लाने पर पीड़िता के मम्मी पापा जग गए और आरोपी को छेड़छाड़ करते रंगो हाथो पकड़ लिया मौका पाते है।
आरोपी धक्का देकर भाग निकला के संबंध में लिखित आवेदन पेश करने पर प्रार्थिया की लिखित आवेदन पर आरोपी मेलाराम कुर्रे के विरुद्ध थाना सरायपाली में अपराध क्रमांक 197/23 धारा 458,354,भा.द.वि.08 पाक्सो एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया विवेचना के दौरान आरोपी की पतासाजी की जा रही थीं इसी दौरान दिनांक 07/08/23 को ही त्वरित कार्यवाही करते हुऐ थाना प्रभारी आशीष वासनिक द्वारा अपने थाना स्टाफ एवम मुखबिरो द्धारा आरोपी की खोजबीन हेतू मुखबीर लगाया गया था।
जरिए मुखबिर सुचना मिला की आरोपी अपने ग्राम भीखापाली में कही छुपा हुआ है की सूचना पर हमराह स्टाफ रवाना होकर आरोपी के छुपे हुऐ ठिकाने पर दबिश दिया गया जहा आरोपी को ग्राम भीखापाली में दबिश देकर चारो तरफ़ घेराबंदी कर त्वरित कार्यवाही करते हुऐ आरोपी को धर दबोचा गया आरोपी को उसका नाम पता पुछने पर अपना नाम (1) मेलाराम कुर्रे पिता अमृत लाल कुर्रे उम्र 29 वर्ष साकिन ग्राम भीखापाली थाना सरायपाली जिला महासमुंद का होना बताया आरोपी को कड़ाई से पूछताछ करने पर अपराध करना कुबूल किया गया आरोपी को गिरफ़्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।
● आईएनसी 24 मीडिया के लिए प्रदेश प्रमुख छत्तीसगढ़ आकाश चौहान की रिपोर्ट ●
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