महासमुंद। खल्लारी13/10/2023 को मुखबिर सूचना पर ग्राम बोहरडीह में एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा अवैध रूप से हाथ भट्टी महुआ शराब बिक्री करने रखे मिलने पर एक व्यक्ति के विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई । 01- आरोपी तरुण बघेल पिता मोती राम बघेल उम्र 26 साल ग्राम बोहरडीह थाना खल्लारी जिला महासमुन्द (छ.ग.) के कब्जे से एक प्लास्टिक जरीकेन में 10 लीटर भरी हुई कुल 10 लीटर भरी हुई अवैध महुआ शराब कीमती 2000 रूपये का जप्त कर आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का घटित करना पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश किया जायेगा ।
● आईएनसी 24 मीडिया के लिए प्रदेश प्रमुख छत्तीसगढ़ आकाश चौहान की रिपोर्ट ●
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