महासमुंद। 10.11.2023 को हमराह स्टाफ पेट्रोलिंग एवं वाहन चेकिंग हेतु बसना छांदनपुर मार्ग एन0एच0 53 रोड की ओर रवाना हुआ था कि वाहन चेकिंग के दौरान चार व्यक्ति तीन मोटर सायकल में आते हुए दिखे जो अपने मोटर सायकल के पीछे में प्लास्टिक बोरियों में कुछ समान बांध कर रखे हुए थे जिन्हे रोककर नाम पता पूछने पर अपना नाम - 01 प्रेमदास पिता दानियल दास उम्र 46 वर्ष 02 / दिनेश साव पिता निंद्रा प्रसाद साद उम्र 46 वर्ष, 03 / रामेश्वर चौहान पिता साधुराम चौहान, 04/ रामलाल मुखर्जी पिता आहिबरन मुखर्जी उम्र 42 वर्ष साकिनान सिरको थाना बसना जिला महासमुद्र का होना बताये
जिनके मोटर सायकल मे बंधे समान को चेक करने पर 01 / मोटर सायकल क्रमांक सीजी 06 जी डी 6994 में दो सफेद बोरी में 50-50 नग कुल 100 नग साडी जो संदेही दिनेश साव व प्रेम दास का होना बताये 02/ मोटर सायकल कमांक सी जी 11 सी एफ 9483 में एक सफेद रंग की प्लास्टिक बोरी में 200 नग साड़ी जो रामेश्वर चौहान का होना व 03 / मोटर सायकल कमांक सीजी 06 के 9504 में एक सफेद रंग की प्लास्टिक बोरी मे 200 नग साडी जो रामलाल मुखर्जी का होना बताये। उक्त साड़ी रखने के संबंध में व परिवहन करने के संबंध में वैध दस्तावेज पेश करने उनको धारा 91 जा०फौ० का नोटिस दिया जिन्होने कोई दस्तावेज नहीं होना लिखकर देने पर मौके पर उक्त कुल 500 नग साडी कीमती करीबन 60000/- रूपये व परिवहन में प्रयुक्त तीन नग मोटर सायकल किमती करीबन 50000/- रूपये को जप्त कर थाना बसना में इस्त क्रमांक 15/2023 धारा 102 जा.फौ. के तहत कार्यवाही किया गया है।
इसी प्रकार दूसरे प्रकरण में- पेट्रोलिंग एवं वाहन चेकिंग के दौरान बसना बिलाईगढ रोड खेमडा तालाब के पास 05 व्यक्ति मो0सा0 क्रमांक CG 06 K 9929 के पीछे एवं मोटर सायकल के सामने मे प्लास्टिक बोरियों में कुछ समान बांध कर रखे हुए खडे थे जिन्हे संदेह के आधार पर नाम पता पूछने पर अपना अपना नाम जय किशन पटेल पिता भोजकुमार पटेल उम्र 24 साल, यशवंत सोनी पिता धनराम सोनी उम्र 27 साल, विजय चौहान पिता बेनीप्रसाद चौहान उम्र 18 साल, सुरेश साव पिता परदेशी साव उम्र 19 साल, देवराज यादव पिता शिशुपाल यादव उम्र 22 साल सभी साकिनान खुर्सीपहार थाना बसना जिला महासमुंद का निवासी होना बताये
जिनके मोटर सायकल मे बंधे समान को चेक करने पर तीन छोटे बडे प्लास्टिक बोरी मे कुल 450 नग साडी मिला। उक्त साड़ी रखने के संबंध में व परिवहन करने के संबंध में वैध दस्तावेज पेश करने उनको धारा 91 जा०फौ० का नोटिस दिया जिन्होने कोई दस्तावेज नहीं होना लिखकर देनेपर मौके पर उक्त कुल 450 नग साडी कीमती करीबन 54000/- रूपये व परिवहन में प्रयुक्त एक नग मोटर सायकल किमती करीबन 15000/- रूपये को जप्त कर थाना बसना में इस्त क्रमांक 16/2023 धारा 102 जा.फौ. के तहत कार्यवाही किया गया है।
● आईएनसी 24 मीडिया के लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रमुख आकाश चौहान की रिपोर्ट ●
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