महासमुन्द। पुलिस अधीक्षक महोदय महासमुंद विवेक शुक्ला एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया मेघा टेम्भूरकर व अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) सरायपाली विकास पाटले ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को अवैध शराब बिक्री एवं परिवहन के संबंध में कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने पर उक्त निर्देशों का पालन करते हुए चौकी भंवरपुर में दिनांक 10/04/2022 को मुखबिर की सूचना पर ग्राम लिमदरहा रोड किनारे प्यारेलाल खूंटे पिता नैनदास उम्र 56 वर्ष के कब्जे से एक 10 लीटर वाली जरीकेन में 10 लीटर हाथ भट्ठी की महुआ शराब कीमती करीबन 2000 रूपये को गवाहो के समक्ष मुताबिक जप्ती पत्रक जप्त कर मौके पर सीलबंद कर कब्जा पुलिस लिया गया । आरोपी का कृत्य धारा 34 (2) आबकारी एक्ट का पाये जाने पर समय सदर में गिरफ्तार कर मामला अजमानतीय होने से आरोपी को ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर न्यालयालय पेश किया गया है। आरोपी के विरुद्ध धारा 34 (2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। सम्पूर्ण कार्यवाही में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक स्वराज त्रिपाठी,स. उ. नि.श्यामाचरण ध्रुव, प्र. आर. 236 राजेन्द्र व्यवहार, आरक्षक युचंद बंशे, जैलेंद्र देवांगन का विशेष योगदान रहा।