महासमुंद। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी रामलाल दीवान पिता राधेलाल दीवान ग्राम कोमा थाना खल्लारी, महासमुन्द मेरा ग्राम कोमा खल्लारी के मेनरोड मिडिल स्कुल के सामने में किराना दुकान एवं मोबाईल शाप की दुकान है किराना दुकान मे मै तथा मोबाईल दुकान मे मेरे दोनों लड़के ईश्वर दीवान एवं हरीश दीवान बैठते है।
दिनांक 29.10.2022 को सुबह 05 बजे करीब गांव की पूजा दीवान मेरे बडे लडके के मोबाईल मे फोन लगाकर बोली कि हम लोग रोड तरफ जा रहे थे तो आपके दुकान का दरवाजा खुला हुआ है मै व मेरे पुत्र के साथ दुकान जाकर देखा तो दुकान का दरवाजा खुला हुआ था दुकान अंदर लगे सटर भी खुला हुआ था दरवाजा एवं सटर मे लगे 03 नग ताला नही था। दुकान के अंदर रखे 06 नग विभिन्न कंपंनी का मोबाईल किमती 40,000 रू. एवं 18 नग हैड फोन एवं नगदी रकम 5500 रूपये कुल जुमला रकम 54400 रूपये को दिनांक 28.10.2022 एवं 29.10.2022 के मध्य रात्रि कोई अज्ञात व्यक्ति चोरी कर ले गया है।
प्रार्थी की लिखित रिपोर्ट पर थाना खल्लारी महासमुन्द में अपराध क्रमांक 179/22 धारा 457, 380 भादवि पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया पुलिस अधीक्षक महासमुन्द श्री भोजराम पटेल (IPS) ने घटना की गंभीरता को देखते हुये सायबर सेल की टीम एवं थाना खल्लारी पुलिस टीम को आरोपी की पता तलाश करने हेतु निर्देशित किया अज्ञात आरोपी के बारे में जानकारी एकत्र कर छोटी सी छोटी जानकारी एकत्रित कर चोरी अज्ञात आरोपियों तक पहुचने हेतु हरसंभव प्रसाय करने निर्देशित किया गया था।
मुखबिर से सूचना मिली कि पिथौरा महासमुन्द के संदेही दीपक दीवान उर्फ पिन्टू द्वारा अपने पास रखे नया फोन एवं हेड फोन आदि समान को बिक्री कर रहा है मुखबिर के निशानदेही पर पुलिस टीम उक्त संदेही गांव में ही घेराबंदी कर पकडा गया जिससे नाम पता पूछने पर अपना नाम दीपक कुमार दीवान पिता स्व. मेघसिंह दीवान उम्र 20 वर्ष सा. खुसरूपाली थाना पिथौरा का निवासी है।
पूछताछ करने करने पर अपने पास एक विभिन्न कंपनी का मोबाईल रखा मिला जिसे ग्राहक को बेचने की बात बताया जिससे कडाई से पूछताछ करने पर बताया कि ग्राम कोमा खल्लारी गांव के मेनरोड मिडिल स्कुल के सामने में किराना दुकान में जाकर ताला तोड कर चोरी करना स्वीकार किया आरोपी दीपक कुमार दीवान उर्फ पिन्टू के कब्जे से 05 नग विभिन्न कंपनी का मोबाईल, 02 नग हेड फोन एवं 01 नग मोटर सायकल जुमला कीमति लगभग 54,400/- रूपये जप्त आरोपी के विरूध्द थाना खल्लारी में अपराध क्रमांक 179/22 धारा 457, 380 भादवि के तहत् कार्यवाही की गई।
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● आईएनसी 24 मीडिया के लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रमुख आकाश चौहान की रिपोर्ट ●
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