महासमुन्द। पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला IPS एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मेघा टेम्भूरकर तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस विनोद मिंज द्वारा अवैध शराब बिक्री एवं परिवहन पर रोकथाम व कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने पर उक्त निर्देशों का पालन करते हुए दिनाँक : 19/04/2022 को मुखबिर सूचना पर शराब रेड कार्यवाही कर आरोपी रूपराम ध्रुव पिता कचरू राम ध्रुव उम्र 38 वर्ष साकिन ग्राम बोडरा थाना पटेवा जिला महासमुंद (छ.ग.) को अवैध रूप से बिक्री करने हेतु महुआ शराब रखे पाये जाने से आरोपी के कब्जे से कुल 15 लीटर हाथ भट्ठी देशी महुआ शराब कीमती 4500 रूपये का जप्त किया गया तथा गिरफ्तार कर आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 103/2022 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध किया गया है।
संपूर्ण कार्यवाही पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला IPS एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मेघा टेम्भूरकर तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस विनोद मिंज के निर्देशन एवं थाना प्रभारी निरीक्षक कुमारी चन्द्राकर के मार्गदर्शन में सउनि सुनीत कुमार भोई, आरक्षक सुनील चन्द्रवंशी, दानवीर ठाकुर एवं थाना पटेवा स्टाफ द्वारा की गयी है।
गिरफ्तार आरोपी :-
रूपराम ध्रुव पिता कचरू राम ध्रुव उम्र 38 वर्ष साकिन ग्राम बोडरा थाना पटेवा जिला महासमुंद (छ.ग.)
जप्त संपत्ति का विवरण :-
कुल 15 लीटर हाथ भट्ठी देशी महुआ शराब कीमती 4500 रूपये।