महासमुन्द ब्रेकिंग न्यूज़ : दो प्रकरणों में 40 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब के साथ दो व्यक्ति गिरफ्तार


महासमुन्द। पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मेघा टेम्भूरकर व अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) सरायपाली विकास पाटले ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को अवैध शराब बिक्री एवं परिवहन के संबंध में कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने पर उक्त निर्देशों का पालन करते हुए चौकी भंवरपुर में


1. दिनांक 13/04/2022 को मुखबिर की सूचना पर ग्राम बरेकेल निवासी गजपति उर्फ मनबोध पिता छुबलाल पारेश्वर उम्र 32 वर्ष  से उसके घर की बाड़ी में उसके कब्जे से दो 10-10 लीटर वाली जरीकेन में  कुल 20 लीटर हाथ भट्ठी की महुआ शराब कीमती करीबन 2000 रूपये को  गवाहो के समक्ष मुताबिक जप्ती पत्रक जप्त कर मौके पर सीलबंद कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी का कृत्य धारा 34 ( 2 ) आबकारी एक्ट का पाये जाने पर समय सदर में गिरफ्तार कर मामला अजमानतीय होने से आरोपी को ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया है।



2. दिनांक 13/04/2022 को मुखबिर की सूचना पर ग्राम दलदली निवासी जयलाल बरिहा पिता दशाराम बरिहा उम्र 50 वर्ष से उसके घर के सामने (बिरेनडबरी) उसके कब्जे से एक 20 लीटर वाली जरीकेन में  कुल 20 लीटर हाथ भट्ठी की महुआ शराब कीमती करीबन 2000 रूपये को  गवाहो के समक्ष मुताबिक जप्ती पत्रक जप्त कर मौके पर सीलबंद कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी का कृत्य धारा 34 ( 2 ) आबकारी एक्ट का पाये जाने पर समय सदर में गिरफ्तार कर मामला अजमानतीय होने से आरोपी को ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया है।


आरोपियों के विरुद्ध क्रमशः अपराध क्रमांक 158/22, 159/22 धारा 34 ( 2 ) आबकारी एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। सम्पूर्ण कार्यवाही में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक स्वराज त्रिपाठी, प्र. आरक्षक 189 आनंद ठाकुर, प्र. आर. 236 राजेन्द्र व्यवहार,  आरक्षक गोपाल साहू, युचंद बंशे, जैलेंद्र देवांगन महिला आरक्षक जम्बू पटेल  का विशेष योगदान रहा।

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