महासमुन्द। पुलिस अधीक्षक महासमुंद विवेक शुक्ला के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मेघा टेंबुलकर साहू एवं एसडीओपी सरायपाली विकास पाटले के मार्गदर्शन में जिला महासमुंद के अपराध एवं अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के मुहिम के तारतम्य में जिले के समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियों को जिले में अवैध जुआ सट्टा पर अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया था। अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों के धरपकड़ के इसी क्रम में थाना सरायपाली में पदस्थ निरीक्षक आशीष वासनिक को जरिए मुखबिर के सुचना मिला की झिलमिला चौक में दासरथी त्रिपाठी नाम का व्यक्ति अपने किराना दुकान में अवैध रूप से अंको से सट्टा पट्टी नामक जुवा खेला रहा है की सूचना पर हमराह स्टाफ के रवाना होकर मुखबीर के बताए स्थान पर जाकर घेराबंदी किए जहां एक व्यक्ति अपने किराना दुकान में अंको से सट्टा खिलाते मिला जिसे पकड़ कर पूछताछ किए जिसने अपना नाम दासरथी त्रिपाठी पिता स्वर्गीय श्यामसुंदर त्रिपाठी उम्र 38 वर्ष साकिन बैतारी थाना सरायपाली जिला महासमुंद का होना बताया आरोपी के कब्जे से एक नग सट्टा पट्टी लिखा हुआ नगदी रकम ₹ 1000 एक नग डॉट पेन. मौके पर जप्त किया व इसी क्रम में मुखबिर के सूचना पर झिलमिला चौक सरायपाली के पास श्यामलाल भोई नाम का व्यक्ति आम रोड पर लोगों को रुपए पैसे का लालच देकर विभिन्न अंको के सामने रुपए पैसे का दाव लगाकर अवैध रूप से सट्टा पट्टी नामक जुआ खिला रहा है
कि सूचना तस्दीकी हेतु झिलमिला चौक गए जहा मुखबिर द्वारा बताएं व्यक्ति को अवैध रुप से सट्टा पट्टी लिखते रंगे हाथों पकड़े जाने पर उस व्यक्ती को उसका नाम पता पुछने पर अपना नाम श्याम लाल भोई पिता स्वर्गीय मधुसूदन भाई उम्र 60 वर्ष साकिन वार्ड नंबर 08 झिलमिला थाना सरायपाली का होना बताया जिसके कब्जे से नगदी रकम ₹ 1000 एक नग सट्टा पट्टी एक नग पेन जप्त कर आरोपियों का कृत्य अपराध धारा 4(क) जुआ एक्ट का पाए जाने से थाना सरायपाली में अपराध क्रमांक 174/2022, व 175/2022 धारा 4(क) जुआ एक्ट कायम कर विवेचना मे लिया गया संपूर्ण कार्यवाही मे एएसआई सोनचन्द डहरिया प्रधान आरक्षक जयंत बारिक योगेंद्र बंजारे कमल जांगड़े मानवेंद्र ढीढ़ी ठाकुरेश्वर भुवार्य व समस्त स्टाफ थाना सरायपाली का योगदान रहा।